मैहर : दीपावली के पावन पर्व के मद्देनजर मैहर जिला प्रशासन ने पटाखों के भंडारण, परिवहन और बिक्री को लेकर सुरक्षा संबंधी कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बिदिशा मुखर्जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में सभी स्थायी और अस्थायी पटाखा लाइसेंसधारियों के लिए विस्फोटक नियमों और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।

अग्निशमन यंत्र और रेत-पानी रखना अनिवार्य, ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखनी होंगी दुकानें
प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, दुकानदारों को पटाखों का भंडारण केवल निर्धारित और सुरक्षित परिसरों में ही करना होगा। दुकानों पर आग के स्रोतों और ज्वलनशील पदार्थों से दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। हर लाइसेंसधारी को सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त अग्निशमन यंत्र (फायर एक्सटिंग्विशर), भरी हुई रेत की बोरियां, पानी और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण दुकान पर रखने होंगे। इसके अलावा, सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने, प्रतिबंधित या खतरनाक श्रेणी के पटाखे बेचने और बिना अनुमति विस्फोटक सामग्री का कारोबार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
औचक निरीक्षण के लिए गठित होगी टीम, गंभीर गड़बड़ी पर होगी सीधी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, असुरक्षित भंडारण या बिना अनुमति के बिक्री पाए जाने पर औचक निरीक्षण टीमों द्वारा सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर गड़बड़ी मिलने पर लाइसेंसधारी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित या हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। प्रशासन के ये निर्देश पूरे जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं, ताकि आगामी पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।











