मैहर में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के मामलों में लापरवाही पर कार्रवाई हुई है। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने तहसील अमरपाटन के ताला वृत्त के नायब तहसीलदार अनिल सिंह पर 9 प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 2250 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

प्रत्येक लंबित आवेदन पर 250 रुपये के हिसाब से दंड अधिरोपित कर राशि वेतन से काट ली गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के मामलों का समय पर निराकरण करें, अन्यथा वेतन कटौती सहित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।







