जायतमाल बाबा स्व सहायता समूह की खरीदी के दौरान हुआ था घोटाला
सतना।
बहुचर्चित जयतमाल बाबा गेहूं घोटाले से प्रभावित किसानों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भुगतान नहीं होने से नाराज किसानों ने अपने गांव की दीवालों में कई स्लोगन लिख दिया। ग्रामीणों ने दीवालों में लिखा है कि इस गांव में सत्ताधारियों का प्रवेश वर्जित है। ज्ञात हो कि गेहूं उपार्जन सत्र 2024-25 में कारीगोही के महिला स्व सहायता समूह के द्वारा 93 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया था। जिसके बाद धारकुंडी थाना में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। हालांकि उन किसानों का भुगतान अब तक नहीं हुआ जिन्होंने वास्तव में अनाज बेचा था।
उल्लेखनीय है कि कारीगोही गांव के आसपास के लगभग चालीस किसानों का भुगतान नहीं हो पाया। किसानों ने इस मामले में कलेक्टर अनुराग वर्मा, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला और सतना प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को आवेदन देकर भुगतान कराने की मांग रखी। मगर, आश्वासनों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला।

इन किसानों का भुगतान अटका
बताया जाता है कि किसान प्रकाश सिंह, आशीष शुक्ला , भोला पयासी , लवकेश पयासी, अमरीश पयासी, राजेश पायासी, अशोक पयासी, देवेन्द्र सिंह, जागेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह, राजन कुशवाहा, फूलचंद्र पायसी, प्रेमलाल, दीपक तिवारी सहित चालीस किसान का भुगतान पिछले आठ महीने से पैसा अटका हुआ है। किसानों ने दीवाल लेखन के बाद के बाद अब आमरण अनशन की तैयारी शुरू कर दी है।
घोटाले में दर्ज है एफआईआर
थाना धारकुंडी में जयतमाल बाबा स्व सहायता समूह कारीगोही उपार्जन केंद्र में गेहूं के फर्जी परिवहन के संदर्भ में अपराध क्रमांक 61/24 पर धारा 406,417,420,467,468,471, 120बी दिनांक 20 मई को कायम किया गया था। जिसमें समर्थन मूल्य एवं बोनस सहित 92लाख 64 हजार रुपए एफआईआर में दर्ज है। प्रकरण कि विवेचना के बाद आरोपी शिवा सिंह तनय केवल सिंह 28 वर्ष निवासी कारीगोही , आरोपी सम्राट सिंह तनय रामपाल सिंह 28 वर्ष निवासी जवान सिंह कालोनी सतना , सीतागिरी पत्नी अरुणेंद्र सिंह 24 वर्ष निवासी कारीगोही, अभिलाषा सिंह पत्नी संजय सिंह 27 वर्ष निवासी कारीगोही, धनंजय द्विवेदी तनय अनिल द्विवेदी निवासी पिपरी टोला, नरेंद्र पांडेय, संजय तिवारी तनय गिरिजा प्रसाद तिवारी निवासी बाबूपुर थाना उचेहरा, अमन तनय रमाशंकर पांडेय निवासी मारुति नगर सतना, राजनारायण द्विवेदी निवासी बांदी, मध्यप्रदेश आईडी राकेश सिंह, आईडी सतीश कुमार द्विवेदी और अन्य के विरुद्ध धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की रही है।
