सतना: मध्य प्रदेश के सतना जिले में पॉक्सो (POCSO) एक्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग किशोर से दुराचार के एक गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश अमर सिंह सिसोदिया की अदालत ने आरोपी रावेन्द्र सेन (निवासी कांसा, थाना देहात) को अंतिम सांस तक (Life Imprisonment until natural death) कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता/दण्ड संहिता की धारा 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत दोषी पाते हुए ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही पीड़ित किशोर को मानसिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु ₹2,00000 (दो लाख रुपये) प्रतिकर राशि देने के आदेश दिए गए हैं।

हॉस्टल में अकेले रहने का फायदा उठाकर की थी हैवानियत
मामले में राज्य सरकार की ओर से उपनिदेशक शेख वसीम और सहायक निदेशक ज्योति जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक एवं एडीपीओ अनूप गुप्ता ने प्रभावी पैरवी की।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत घटनाक्रम के अनुसार:
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घटना की तिथि: 24 अगस्त 2023 को पीड़ित नाबालिग छात्र पेट दर्द के कारण अपने स्कूल नहीं गया था और स्थानीय हॉस्टल के कमरे में ही रुका हुआ था।
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वारदात: इसी दौरान आरोपी रावेन्द्र सेन हॉस्टल पहुंचा और छात्र के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ घिनौना कृत्य (दुराचार) किया।
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पुलिस में रिपोर्ट: घटना के बाद सहमे पीड़ित ने फोन पर पूरी आपबीती अपने माता-पिता को बताई। परिजनों के सतना पहुंचने पर थाना कोलगवां में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
डीएनए (DNA) रिपोर्ट बनी फैसले का मुख्य आधार
कोलगवां थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रावेन्द्र सेन को गिरफ्तार किया और साक्ष्य जुटाकर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की:
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वैज्ञानिक साक्ष्य: केस को मजबूती से साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने फॉरेंसिक और डीएनए जांच कराई।
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डॉक्टर की गवाही: डॉ. कमलेश कैथोलिया द्वारा प्रस्तुत डीएनए (DNA) जांच रिपोर्ट और फॉरेंसिक सबूतों ने अदालत में आरोपी का अपराध निसंदेह सिद्ध कर दिया।
तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों का अनुशीलन करने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को समाज के लिए खतरनाक मानते हुए जीवन के अंतिम पड़ाव तक जेल में रहने की सख्त सजा सुनाई।
कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु
| विवरण | न्यायालयी आदेश |
| विशेष न्यायालय | पॉक्सो एक्ट विशेष अदालत, सतना |
| विशेष न्यायाधीश | अमर सिंह सिसोदिया |
| दोषी का नाम व पता | रावेन्द्र सेन (निवासी ग्राम कांसा, थाना देहात, सतना) |
| मुख्य सजा | अंतिम सांस तक सश्रम कारावास |
| अर्थदंड (फाइन) | ₹20,000 (बीस हजार रुपये) |
| पीड़ित प्रतिकर राशि | ₹2,00,000 (दो लाख रुपये) |
| अभियोजन पक्ष (Prosecution) | एडीपीओ अनूप गुप्ता |









