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सतना में Domino’s पर 1 लाख रुपये का जुर्माना: वेज ऑर्डर पर ग्राहक को भेजा नॉनवेज; लाइसेंस निलंबन के बाद अब लगा अर्थदंड

सतना में Domino’s पर 1 लाख रुपये का जुर्माना: वेज ऑर्डर पर ग्राहक को भेजा नॉनवेज; लाइसेंस निलंबन के बाद अब लगा अर्थदंड

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प्रांशु विश्वकर्मा

Published On: Sep 24, 2026, 12:18 AM IST

Updated On: Sep 24, 2026, 12:18 AM IST

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सतना: सतना के पन्ना रोड स्थित प्रसिद्ध पिज्जा आउटलेट ‘डोमिनोज’ (Domino’s) से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। एक ग्राहक द्वारा शाकाहारी (वेज) पिज्जा ऑर्डर करने के बावजूद प्रतिष्ठान द्वारा मांसाहारी (नॉनवेज) खाद्य पदार्थ डिलीवर कर दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी की अदालत ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत डोमिनोज की मैनेजर और नॉमिनी पर कुल 1 लाख रुपये (50-50 हजार रुपये) का भारी जुर्माना लगाया है।
31 अक्टूबर 2024 को हुआ था मामला, जांच में खुली पोल
मामला 31 अक्टूबर 2024 का है, जब सतना निवासी श्रीमती नैन्सी तिवारी ने पन्ना रोड स्थित डोमिनोज आउटलेट से वेज खाना ऑर्डर किया था, लेकिन उनके पास गलती से नॉनवेज फूड डिलीवर कर दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सीमा पटेल ने 2 नवंबर 2024 को आउटलेट का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रतिष्ठान की मैनेजर पिक्कला कपिलदेव सिंह ने माना कि उनसे यह बड़ी चूक हुई थी। जांच के दौरान डिलीवरी ऑर्डर रसीद क्रमांक 70 और 74 भी पेश की गई।
एक ही जगह मिली वेज-नॉनवेज सामग्री, लाइसेंस हुआ था निलंबित
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पाया कि आउटलेट में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्रियों का संग्रहण (स्टोरेज) एक ही जगह पर किया गया था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन था। मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 2 नवंबर 2024 को प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। बाद में आउटलेट प्रबंधन द्वारा गलती न दोहराने के लिखित आश्वासन के बाद 11 नवंबर 2024 को इसे केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थों के निर्माण व बिक्री की सशर्त अनुमति दी गई थी।
अदालत ने लगाया 50-50 हजार रुपये का जुर्माना
मामले में शिकायत, स्थल पंचनामा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद न्याय निर्णयन अधिकारी विकास सिंह की अदालत ने सख्त रुख अपनाया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 26(2)(v) और धारा 50 के तहत फैसला सुनाते हुए मैनेजर पिक्कला कपिलदेव सिंह और नॉमिनी शराफत अली पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया। दोनों को जुर्माने की राशि चालान के जरिए बैंक में जमा कर 30 सितंबर 2026 तक रसीद न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
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