
रिपोर्ट : राजीव चौहान
आजमगढ : सपा नेता के भाई की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने बसपा सरकार में मंत्री रहे हीरालाल गौतम को दोषी करार दिया है। उन पर सपा नेता हेमराज पासवान के भाई फौजदार पासवान की गोली मार कर हत्या का आरोप हैै। अदालत ने हीरालाल के साथ ही शिवकुमार और इंद्रभान उर्फ इंदू को भी हत्या का दोषी करार दिया है। अदालत सजा पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगी। दोषसिद्ध होने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेज दिया गया है। इस प्रकरण में अभियुक्त रोशनलाल को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएल के जज डाण् बालमुकुंद ने विशेष लोक अभियोजक वीरेन्द्र सिंह गोपाल और एसपीओ जय गोविंद उपाध्याय और वादी के अधिवक्ता अविनाश चन्द पांडेय को सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। बतातें चलें कि 27 नवंबर 2010 को आजमगढ़ के सरायमीर थाने में वादी लालता प्रसाद पासवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने कमलापुर गांव के घर से सुबह दस बजे बाइक से सरायमीर बाजार जा रहा था। उसकी बाइक पर पीछे उसके भाई फौजदार सिंह और महेंद्र बैठे थे। जैसे ही तीनों इसरौली बस्ती के पास पहुंचेए हीरालाल गौतम और शिवकुमार तथा एक अन्य व्यक्ति ने उनको आगे आकर रोक लिया। हीरालाल ने ललकारा कि फौजदरवा के राजनीतिक उन्माद को मिटा दो। जिस पर शिवकुमार आदि ने अपने अपने असलहे से फौजदार को गोली मार दी । गोली लगने से फौजदार की मौके पर ही मौत हो गई। कोर्ट ने हत्या का आरोप साबित पाते हुए हीरालाल गौतम, शिवकुमार और इंद्रभान उर्फ इंदू को दोषी करार दिया है। वहीं पूर्व मंत्री के परिजनो ंका कहना है कि वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। इसके खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपिल करेगें और उनको विश्वास है कि कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनायेगा।