मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी राहत: 2026-27 एकेडमिक सेशन में फिर से जॉइन करने के लिए ज़रूरी 90% ई-अटेंडेंस की शर्त में ढील दी गई है; डायरेक्टरेट ऑफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

भोपाल: मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग से एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) मध्य प्रदेश ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षकों की री-जॉइनिंग (Re-joining) की प्रक्रिया में 90% ई-अटेंडेंस (e-Attendance) की अनिवार्यता में शिथिलता (छूट) प्रदान कर दी है।आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह द्वारा 24 जुलाई 2026 को जारी इस आधिकारिक आदेश के बाद उन अतिथि शिक्षकों की री-जॉइनिंग का रास्ता साफ हो गया है, जो ई-अटेंडेंस की 90 प्रतिशत की तकनीकी या व्यावहारिक शर्त के कारण बाहर होने की कगार पर थे।

री-जॉइनिंग के समय देना होगा वचन पत्र; भविष्य के लिए नहीं बनेगा उदाहरण

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश की मुख्य शर्तें और कड़ियाँ इस प्रकार हैं:

  • सहानुभूतिपूर्वक विचार कर दी गई छूट: संचालनालय के पत्र क्रमांक 016 के अनुसार, पूर्व में जारी निर्देशों (दिनांक 30.06.2026) के तहत री-जॉइनिंग ई-अटेंडेंस के आधार पर ही करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अतिथि शिक्षकों की समस्याओं और प्राप्त आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस सत्र (2026-27) के लिए 90% ई-अटेंडेंस की बाध्यता को शिथिल कर दिया गया है।
  • अनिवार्य वचन पत्र (Undertaking) की शर्त: छूट का लाभ लेने वाले ऐसे अतिथि शिक्षकों से री-जॉइनिंग के समय एक लिखित वचन पत्र लिया जाएगा, जिसमें उन्हें यह शपथ देनी होगी कि वे इस चालू शैक्षणिक सत्र में अनिवार्य रूप से प्रतिदिन ई-अटेंडेंस दर्ज करेंगे।
  • आगामी सत्रों में नहीं मिलेगी कोई राहत: आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस निर्णय को भविष्य के लिए कोई उदाहरण (Precedent) नहीं माना जाएगा। आगामी शैक्षणिक सत्रों से केवल ई-अटेंडेंस के कड़े मानकों के आधार पर ही री-जॉइनिंग की कार्यवाही होगी और उसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों व संकुल प्राचार्यों को निर्देश जारी

यह आदेश प्रदेश के समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (BEO) और हायर व हायर सेकंडरी स्कूलों के संकुल प्राचार्यों को तुरंत प्रभाव से पालन हेतु भेज दिया गया है, ताकि री-जॉइनिंग की प्रक्रिया बिना किसी विलंब के संपन्न कराई जा सके।

शासकीय आदेश का संक्षिप्त ढांचा (Official Order Snapshot Matrix)

  • जारीकर्ता विभाग: लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश, भोपाल।
  • आदेश क्रमांक एवं दिनांक: क्रमांक / अतिथि शिक्षक / 2026–27 / 016 | दिनांक: 24/07/2026।
  • हस्ताक्षरकर्ता: अभिषेक सिंह (आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र.)।
  • मुख्य विषय: सत्र 2026-27 हेतु अतिथि शिक्षकों की री-जॉइनिंग में ई-अटेंडेंस शिथिलता के संबंध में।
  • मुख्य राहत: 90% ई-अटेंडेंस की बाध्यता समाप्त (वचन पत्र जमा करने की शर्त पर)।

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