भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित गोंड वंश के वैभवशाली और ऐतिहासिक दुर्ग जगदीशपुर (चमन महल) में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास और सामाजिक समरसता से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। कैबिनेट ने समानता और न्याय की भावना को समर्पित “मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC), 2026” विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने का अनुमोदन कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के 73 शासकीय अस्पतालों के उन्नयन और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार हेतु 898 करोड़ 96 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है।

चमन महल से गूंजा सुशासन का संदेश; UCC समेत 9 बड़े विधेयकों पर लगी मुहर
जगदीशपुर दुर्ग में आयोजित इस ऐतिहासिक बैठक के मुख्य प्रशासनिक निर्णय इस प्रकार हैं:
- समान नागरिक संहिता (UCC) 2026: राज्य में सामाजिक समानता और एक समान विधिक व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से UCC विधेयक के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। विधि एवं विधायी कार्य विभाग को इसे विधानसभा में प्रस्तुत करने और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- 8 अन्य प्रमुख विधेयकों का अनुमोदन: कैबिनेट ने प्रशासनिक सुशासन, व्यापारिक सरलीकरण और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 8 अन्य विधेयकों को भी हरी झंडी दिखाई, जिन्हें आगामी सत्र में पटल पर रखा जाएगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला: 73 अस्पताल होंगे अपग्रेड, 2,231 नए पदों का सृजन
प्रदेश के नागरिकों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लिए गए बड़े फैसलों का ब्योरा नीचे दिया गया है:
- अस्पतालों की क्षमता विस्तार (₹776.13 करोड़ का बजट): 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों को 6-बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50-बिस्तरीय सिविल अस्पताल और 7 संस्थाओं को 100-बिस्तरीय अस्पताल में बदला जाएगा।
- नई भर्तियों की सौगात (₹122.83 करोड़ प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय): स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन हेतु 1,600 नियमित पद, 71 संविदा पद और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 560 पदों (कुल 2,231 नवीन पद) के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट में अनुमोदित मुख्य विधेयक
- मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026: राज्य में समान नागरिक अधिकार लागू करने हेतु।
- मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026: औद्योगिक निवेश और व्यापार सरलीकरण हेतु।
- मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता (Code on Empowering Workspaces), 2026: श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु।
- मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026: मेडिकल शिक्षा के विस्तार हेतु।
- मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026: सुरक्षा मानकों को कड़ा करने हेतु।
- मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026: सड़कों के रखरखाव एवं विस्तार हेतु।
- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026: निजी संस्थानों को भूमि व विन्यास निधि प्रावधानों में छूट देने हेतु।
- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026: चिकित्सा विश्वविद्यालयों के समन्वय हेतु।
- मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026: पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने हेतु।







