मैहर: मैहर जिले में चलाए जा रहे नशा-मुक्ति और सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात पुलिस एवं न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। घंटाघर चौराहे पर शराब के अत्यधिक नशे में मोटरसाइकिल चला रहे एक युवक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद वाहन चालक और वाहन मालिक दोनों पर कुल ३२,५०० रुपये का भारी अर्थदंड (जुर्माना) लगाया है।

महिला बाल-बाल बची; मेडिकल जांच में हुई नशे की पुष्टि
घटना एवं कानूनी कार्यवाही से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
- बेकाबू होकर पलटने से बची बाइक: दोपहर के समय घंटाघर चौराहे पर एमपी ३५ एमए ५६०९ नंबर की मोटरसाइकिल चला रहे अरविंद विश्वकर्मा का नशे के कारण अचानक संतुलन बिगड़ गया। इस दौरान सड़क पार कर रही एक महिला वाहन की चपेट में आने से बाल-बाल बची।
- यातायात पुलिस की तत्परता: मौके पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों ने चालक को तुरंत हिरासत में लिया और चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल टेस्ट) कराया, जिसमें चालक के अत्यधिक शराब के नशे में होने की आधिकारिक पुष्टि हुई।
- धारा १८५ के तहत मामला दर्ज: पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) की धारा १८५ के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायालय का सख्त फैसला: चालक और वाहन मालिक दोनों पर जुर्माना
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कड़ा संदेश दिया और दोनों पक्षों पर अलग-अलग अर्थदंड आरोपित किया:
- चालक अरविंद विश्वकर्मा (निवासी जिला सतना): ₹२२,५०० का जुर्माना।
- वाहन मालिक अतुल सिंह बघेल (निवासी जिला पन्ना): ₹१०,००० का जुर्माना।
- कुल अर्थदंड: ₹३२,५००।
यातायात पुलिस की अपील: नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें
यातायात पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और आम नागरिकों की जान-माल की रक्षा के लिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें और नशे की हालत में वाहन न चलाएं।
मामले की संक्षिप्त रूपरेखा
- घटना स्थल: घंटाघर चौराहा, मैहर।
- वाहन क्रमांक: एमपी ३५ एमए ५६०९।
- आरोपी चालक: अरविंद विश्वकर्मा (जिला सतना)।
- वाहन मालिक: अतुल सिंह बघेल (जिला पन्ना)।
- कानूनी धारा: मोटर वाहन अधिनियम की धारा १८५।
- कुल जुर्माना राशि: ₹३२,५०० (चालक: ₹२२,५०० | मालिक: ₹१०,०००)।






