मैहर (अमरपाटन): मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। स्कूल जाते समय एक नाबालिग बालिका का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को अमरपाटन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज05 घंटे के भीतरगिरफ्तार कर लिया है।’

घटनाक्रम: रास्ता रोककर करता था परेशान, दी थी जान से मारने की धमकी
पीड़ित नाबालिग बालिका ने 22 अगस्त 2026 को अमरपाटन थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम मझगवां निवासी आरोपी दिलीप पाठक द्वारा बीते 8 अगस्त को स्कूल जाते समय उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की गई थी। इसके बाद भी आरोपी लगातार उसका पीछा करता था और बात करने का दबाव बनाता था। बालिका द्वारा विरोध करने और मना करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मैहर अवधेश प्रताप सिंह के निर्देशन, एएसपी डॉ. चंचल नागर एवं एसडीओपी ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमरपाटन निरीक्षक विजय सिंह परस्ते के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।
कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तार आरोपी का विवरण
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया:
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पंजीबद्ध धाराएं: BNS की धारा 74, 75(2), 78(2), 351(3) एवं 11/12 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act)।
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गिरफ्तार आरोपी: दिलीप पाठक (पिता सनत कुमार पाठक, उम्र 36 वर्ष), निवासी- ग्राम मझगवां, थाना अमरपाटन, जिला मैहर।
मामले का संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
| घटनास्थल / थाना | अमरपाटन थाना क्षेत्र, जिला मैहर |
| कार्रवाई का समय | रिपोर्ट दर्ज होने के महज 5 घंटे के भीतर |
| गिरफ्तार आरोपी | दिलीप पाठक (36 वर्ष, निवासी मझगवां) |
| सराहनीय भूमिका | निरीक्षक विजय सिंह परस्ते, उनि. मोहनी शर्मा, प्र.आर. सुशील तिवारी, प्र.आर. रावेन्द्र मिश्रा व आर. सुरजीत सिंह |
पुलिस का संदेश
मैहर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और नाबालिग बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह त्वरित व सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।








