KHABRI LAL : लॉक डाउन से जुडी आजमगढ़ की आवाम के लिए बड़ी खबर,जानिए कहा-कहा मिली छूट

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रिपोर्ट : अवनीश उपाध्याय

आजमगढ़ : लाॅक डाउन-3 में आजमगढ़ जनपद में लोगों को मामूली छूटे मिली है वह भी काफी शर्तो के साथ। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने सोमवार को बताया कि बिल्डिंग मैटेरियल, इलेक्ट्रानिक फैन, इलेक्ट्रीक, मोबाइल, की दुकाने, किराना स्टोर, सब्जी, मेडिकल हाल सुबह सात से शाम 6.30 तक खुलेगी। आटो और ई रिक्शा पर ड्राइवर सहित तीन लोग, चार पहिया वाहन से निजी कार्य अपने जनपद की सीमा के अदंर कर सकते है। इसमें भी ड्राइवर सहित तीन लोग सफर कर सकते है। दो पहिया वाहन पर चालक सहित दो लोग। शादी में घराती और बराती पक्षा से कुल अधिकतम 20 लोग रह सकते है। इसके लिए भी एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरे जनपद में जाने वाली बारात जिस जिले में जायेगी वहां के एसडीएम से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। साथ ही केवल दो चार पहिया वाहन की अनुमति होगी। बारात में दस वर्ष से कम उम्र और 65 वर्ष अधिक, गर्भवती, या बीमार लोगों के जाने की अनुमति नही मिलेगी। परिवहन निगम या कोई भी प्राइवेट बस नहीं चलेगी। शराब की दुकाने खुलेगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र (कन्टेन्मेंट जोन मुबारकपुर नगर पालिका परिषद की 01 किमी0 परिधि को छोड़कर)ध्ग्रामीण क्षेत्रों (कन्टेन्मेंट जोन ग्राम चकसिकठी के 01 किमी0 की परिधि को छोड़कर) में कृषि उपकरण व रसायन, उर्वरक व बीज की दुकान, दवा की दुकान, किराना की दुकान, फल व सब्जी की दुकान, इसके अतिरिक्त बुक शाॅप, बिजली एवं पंखे, इलेक्ट्रानिक्स (मोबाइल एवं इसके रिचार्ज से संबंधित), बिल्डिंग मैटेरियल, आॅटो पार्ट्स, आटो मैकेनिक की दुकानें प्रातः 7ः30 बजे से सायं 6ः30 बजे तक खुली रहेगी, एवं सायं 6ः30 बजे से सुबह 7ः30 बजे तक पूर्णतः बन्द रहेगी। उन्होने बताया कि माॅल, रेस्तराॅ, सिनेमा हाॅल, मार्केट काम्प्लेक्स, जिम नही खुलेंगे। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में (कन्टेन्मेंट जोन ग्राम चकसिकठी की 03 किमी0 की परिधि को छोड़कर) आबकारी विभाग की एकल शराब की एकल दुकानंे सुबह 10ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक खोलने की अनुमति है। जिलाधिकारी ने बताया 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियाॅ और 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों के अन्दर ही रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाॅ की छूट रहेगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधी गतिविधियाॅ केवल इन सीटु (जहाॅ श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हों, और किसी को भी साइट के बाहर से लाने की आवश्यकता न पड़े) छूट है। उन्होने कहा कि अन्तर्जनपदीय बसें नही चलेंगी। एक जगह पर एक समय पर 5 व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा न हों। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा दस मई को इसकी समीक्षा की जायेगी इसके बाद कुछ और ढील दी जायेगी।