भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित गोंड वंश के ऐतिहासिक और वैभवशाली दुर्ग जगदीशपुर (चमन महल) में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। कैबिनेट ने समानता और न्याय की भावना को समर्पित “मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC), 2026” विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने का अनुमोदन कर दिया है। इसके साथ ही, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 73 शासकीय अस्पतालों के उन्नयन हेतु ₹898.96 करोड़ की भारी-भरकम राशि को मंजूरी दी गई है।

जगदीशपुर दुर्ग से गूंजा सुशासन का संदेश; UCC समेत 9 बड़े विधेयकों पर मुहर
ऐतिहासिक बैठक में लिए गए मुख्य प्रशासनिक निर्णयों की कड़ियाँ इस प्रकार हैं:
- समान नागरिक संहिता 2026 (UCC): मध्य प्रदेश में सामाजिक समरसता और समान अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से UCC विधेयक के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग को इसे विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- 8 अन्य प्रमुख विधेयक स्वीकृत: कैबिनेट ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए 8 अन्य विधेयकों के अनुमोदन पर मुहर लगाई, जिन्हें आगामी बजट/मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा धमाका: 73 अस्पताल होंगे अपग्रेड, 2231 नए पदों का सृजन
प्रदेश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लिए गए बड़े फैसलों की विधिक कड़ियाँ नीचे दी गई हैं:
- अस्पतालों की क्षमता विस्तार: 29 उप स्वास्थ्य केंद्रों को 6-बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50-बिस्तरीय सिविल अस्पताल और 7 अन्य चिकित्सा संस्थानों को 100-बिस्तरीय अस्पतालों में बदला जाएगा।
- नई भर्तियों की सौगात: स्वास्थ्य संस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए 1,600 नियमित पद, 71 संविदा पद और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 560 पदों (कुल 2,231 नए पद) के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इस पर प्रतिवर्ष ₹122.83 करोड़ का आवर्ती व्यय होगा।
कैबिनेट में अनुमोदित मुख्य विधेयक (Bill Approval Matrix)
- मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक, 2026: राज्य में लागू करने हेतु अधिकृत।
- मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026: स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार हेतु।
- मध्यप्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस विधेयक, 2026: उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु।
- मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता (Code on Empowering Workspaces), 2026: श्रमिकों के अधिकारों और कार्यस्थल सुरक्षा हेतु।
- मध्यप्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक, 2026: फायर सेफ्टी नियमों को कड़ा करने हेतु।
- मध्यप्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2026: सड़कों के रखरखाव एवं विस्तार हेतु।
- मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026: निजी संस्थानों को बुनियादी छूट देने हेतु।
- मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026: मेडिकल कॉलेजों के समन्वय हेतु।
- मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, 2026: अप्रासंगिक और पुराने कानूनों को समाप्त करने हेतु।







