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‘अन्नदूतों’ को मिलेगा बीमा का ‘कवच’ मात्र 3064 रुपये के प्रीमियम से मिलेगा 14 लाख का बीमा कवर नये वर्ष पर खाद्य विभाग ने दी सौगात

‘अन्नदूतों’ को मिलेगा बीमा का ‘कवच’ मात्र 3064 रुपये के प्रीमियम से मिलेगा 14 लाख का बीमा कवर नये वर्ष पर खाद्य विभाग ने दी सौगात

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The Khabrilal

Published On: Jan 1, 2025, 5:39 PM IST

Updated On: Jan 7, 2025, 7:50 PM IST

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The khabrilal News India: मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत परिवहन का काम करने वाले अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के लिए खाद्य विभाग ने नए साल में बड़ा तोहफा दिया है। अब युवा ‘अन्नदूतों ‘ योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं को मात्र 3064 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 14 लाख रुपये का बीमा ‘कवच’ मिलेगा। इस योजना के हितग्राहियों की असामयिक मृत्यु पर कोई सहायता नहीं प्राप्त होने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था।
बताया जाता है कि हितग्राहियों के बीमा के लिये 3 बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें से सामूहिक बीमा योजना का क्रियान्वयन फरवरी-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 2608 रुपये और बीमित राशि 10 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये और बीमित राशि 2 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन जून-2025 से होगा। इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये और बीमित राशि 2 लाख रुपये है।

पॉलिसी जारी होने से मिलेगी राशि

आमतौर पर बीमा में निर्धारित अवधि के बाद ही दुर्घटना कवर मिलता है। मगर इस योजना में पॉलिसी जारी होने की दिनांक से हितग्राही की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि मिलेगी। पॉलिसी जारी होने की दिनांक से 30 दिन के बाद हितग्राही की अन्य कारण से (दुर्घटना को छोड़कर) मृत्यु होने पर पूरी बीमा राशि दी जायेगी। अन्य कारणों से 30 दिन में मृत्यु होने पर हितग्राही द्वारा देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा।

सुसाइड में कोई राशि नहीं

बीमा पॉलिसी जारी होने के एक वर्ष की अवधि में आत्महत्या करने पर जीवन बीमा की राशि देय नहीं होगी। मात्र देय प्रीमियम राशि का 80 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। हितग्राही की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिये। जीवन बीमा एक वर्ष के लिये होगा। जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होगा। हितग्राही की मृत्यु पर बीमा राशि परिवार को दी जायेगी।

पॉलिसी में यह भी शामिल

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना होने पर दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न हो पाने और एक आंख की रोशनी पूरी तरह से जाने की स्थिति में या दोनों आंखों के ठीक नहीं हो पाने की स्थिति में 2 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। इसी तरह एक हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं कर पाने की स्थिति में या एक आंख की दृष्टि खो जाने और वापस आ सकने की स्थिति में एक लाख रुपये की बीमा राशि मिलेगी।


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