सतना: विंध्य अंचल के सतना (Satna) जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र से महिला सुरक्षा और मुस्तैद पुलिसिंग को लेकर एक बड़ी विधिक कामयाबी सामने आई है। करीब एक सप्ताह पहले रहस्यमय तरीके से लापता हुई एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के अपहरण और उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस विंग ने दो सगे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के विधिक बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संगीन धाराएं जोड़ते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें विधिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल (Central Jail) भेज दिया गया है।

८ जुलाई को रास्ते से किया था अगवा; आरोपी की दादी के विरोध के बाद खुली कड़ियां
कोलगवां थाना पुलिस से प्राप्त विलेख के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम की मुख्य कड़ियाँ इस प्रकार हैं:
- रास्ते से किया था अपहरण: कोलगवां थाना प्रभारी (TI) सुदीप सोनी ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी 8 जुलाई की शाम करीब 6:30 बजे घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उसे बहला-फुसलाकर जबरन अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और रामपुर बाघेलान क्षेत्र के एक घर में ले गए, जहां एक आरोपी ने उसके साथ जबरिया दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
- दादी के विरोध पर सड़क पर फेंका: जब इस घिनौने कृत्य की जानकारी मुख्य आरोपी की दादी को हुई, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। दादी के विरोध के बाद आरोपियों ने किशोरी को घर से निकालकर सड़क पर छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़िता किसी तरह लिफ्ट लेकर और ऑटो की कड़ियों से अपनी बहन के घर पहुंची और फिर परिजनों को विलेख की जानकारी दी।
बीएनएस की नई धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत विधिक घेराबंदी; आरोपी सलाखों के पीछे
पुलिस की धरपकड़ और आरोपियों के विधिक विवरण की मुख्य कड़ियाँ नीचे दी गई हैं:
- रामपुर बाघेलान से दबोचे गए आरोपी: कलेक्ट्रेट और पुलिस कप्तानी के निर्देश पर कोलगवां थाना प्रभारी सुदीप सोनी के नेतृत्व में गठित पुलिस स्पेशल विंग ने त्वरित दबिश दी। पुलिस ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए दोनों नामजद आरोपियों— रामसिया साकेत (पिता स्वर्गीय मिट्ठू साकेत) और राजेंद्र साकेत (पिता रामकलेश साकेत), दोनों निवासी ग्राम सराय, थाना रामपुर बाघेलान को विधिक रूप से घेराबंदी कर धर दबोचा।
- दर्ज मुकदमा और विधिक धाराएं: पीड़िता के महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष दर्ज बयानों के आधार पर कोलगवां पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 64(1) (दुष्कर्म), 351(3) (अपराधिक धमकी), 3(5) (समान आशय) और 5/6 पॉक्सो एक्ट (नॉन-बेलेबल गंभीर बाल यौन अपराध) का विधिक इजाफा कर आरोपियों का मेडिकल कराया और उन्हें जेल भेज दिया।
प्रशासनिक एवं विधिक त्वरित कार्रवाई का विवरण (Legal Case Matrix)
- थाना क्षेत्र की कड़ियाँ: थाना कोलगवां, जिला सतना (मध्य प्रदेश)।
- आरोपियों का मूल निवास: ग्राम सराय, थाना रामपुर बाघेलान।
- लागू विधिक अधिनियम: भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO)।
- वर्तमान स्थिति: दोनों आरोपी विधिक वारंट के तहत केंद्रीय जेल सतना में निरुद्ध।







