सिंगरौली में अडानी समूह के प्लांट परिसर में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश, बंधौरा पुलिस ने दबोचा शातिर चोर: घर से 3.50 लाख का कॉपर-एल्यूमीनियम केबल और सीलिंग वायर बरामद; आरोपी पर बीएनएस के तहत मुकदमा


सिंगरौली: विंध्य अंचल के औद्योगिक जिले सिंगरौली (Singrauli) की बंधौरा पुलिस विंग ने औद्योगिक सुरक्षा और मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने अडानी समूह (Adani Group) के पावर प्लांट परिसर के भीतर सक्रिय एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लाखों रुपये की चोरी का सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी के घर और कब्जे से दबिश देकर भारी मात्रा में चोरी गया कीमती कॉपर केबल, एल्यूमीनियम केबल सहित अन्य तकनीकी उपकरण बरामद किए हैं, जिनकी विधिक बाजार कीमत करीब 3.50 लाख रुपये आंकी गई है।


फिराज इंजीनियरिंग लिमिटेड के परिसर को बनाया था निशाना; एसपी शियाज़ के.एम. के निर्देश पर बनी स्पेशल विंग

अडानी पावर प्लांट क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई की मुख्य कड़ियाँ इस प्रकार हैं:

  • किश्तों में पार किया माल: पुलिस विलेख के अनुसार, 17 जून 2026 को अडानी समूह के अंतर्गत विद्युत और तकनीकी कार्य कर रही ‘फिराज इंजीनियरिंग लिमिटेड’ के परिसर से आरोपी बबलू प्रसाद जायसवाल (उम्र 32 वर्ष, निवासी कर्सुआलाल, चौकी बंधौरा) ने अलग-अलग समय पर सुरक्षा घेरे में सेंध लगाई थी।
  • छापेमारी में खुला राज: आरोपी ने परिसर से करीब 100 मीटर कीमती कॉपर केबल, 90 मीटर एल्यूमीनियम केबल, सीलिंग वायर और सुरक्षा से जुड़े सेफ्टी बेल्ट चोरी कर अपने पास छिपा रखे थे। कंपनी प्रबंधन की विधिक शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई।

बीएनएस की नई धाराओं के तहत विधिक मामला दर्ज; आरोपी भेजा गया जेल

पुलिस की धरपकड़ और मैदानी मुस्तैदी का विवरण नीचे दिया गया है:

  1. घेराबंदी कर दबोचा आरोपी: पुलिस अधीक्षक शियाज़ के.एम., एएसपी सर्वप्रिय सिन्हा और एसडीओपी रोशनी कुर्मी के मार्गदर्शन में माडा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा के निर्देशन में चौकी प्रभारी बंधौरा उपनिरीक्षक संदीप नामदेव के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने संदिग्धों से पूछताछ और तकनीकी कड़ियों के आधार पर आरोपी बबलू प्रसाद को हिरासत में लिया, जिसने विधिक पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
  2. सराहनीय पुलिसिंग: पुलिस ने आरोपी के घर से शत-प्रतिशत चोरी गया माल बरामद कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नई धारा 303(2) के तहत विधिक अपराध दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

बरामद मशरूके का सांख्यिकीय एवं वित्तीय विवरण (Asset Recovery Matrix)

  • जब्त कॉपर केबल (Copper Cable): 100 मीटर
  • जब्त एल्यूमीनियम केबल (Aluminium Cable): 90 मीटर
  • अन्य तकनीकी सामग्री: सीलिंग वायर एवं औद्योगिक सेफ्टी बेल्ट
  • कुल शासकीय जब्ती मूल्यांकन (Total Valuation): 3,50,000 रुपये (साढ़े तीन लाख रुपये)

कार्रवाई में मुस्तैद रहा पुलिस स्टाफ:

इस त्वरित खुलासे में चौकी प्रभारी संदीप नामदेव के साथ सहायक उपनिरीक्षक राजवर्धन सिंह, प्रधान आरक्षक राकेश विश्वकर्मा, दिलीप धाकड़, आरक्षक अनीश सिंह, रामराजा और शिवेंद्र सिंह की भूमिका विधिक रूप से सराहनीय रही।

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