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मैहर में प्रशासनिक चाबुक: छात्रों से शौचालय साफ कराने और शराब पीकर स्कूल आने वाला शिक्षक निलंबित; DEO सलोनी शर्मा ने लिया एक्शन

मैहर में प्रशासनिक चाबुक: छात्रों से शौचालय साफ कराने और शराब पीकर स्कूल आने वाला शिक्षक निलंबित; DEO सलोनी शर्मा ने लिया एक्शन

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प्रांशु विश्वकर्मा

Updated On: Aug 9, 2026, 3:19 PM IST

Published On: Aug 9, 2026, 3:19 PM IST

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मैहर: मैहर जिले के शासकीय प्राथमिक शाला अमुआटोला (संकुल केंद्र: शासकीय माध्यमिक विद्यालय मिरगौती) में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक समयलाल कोल को जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सलोनी शर्मा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक पर विद्यालय में नशा करके आने, बच्चों से सफाई/शौचालय साफ कराने और अध्यापन कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप सिद्ध हुए हैं।
 

निरीक्षण में शून्य मिली छात्रों की उपस्थिति, अपूर्ण थे रजिस्टर

घटनाक्रम एवं जांच प्रतिवेदन से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
  • खबर का असर: ‘द खबरीलाल’ द्वारा शनिवार को प्रमुखता से प्रसारित खबर के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और जांच के आदेश दिए गए।
  • संकुल प्राचार्य का औचक निरीक्षण: संकुल प्राचार्य द्वारा 7 अगस्त 2026 को विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कक्षा 1 से 5वीं तक दर्ज कुल 5 बच्चों में से एक भी छात्र स्कूल में उपस्थित नहीं पाया गया।
  • रजिस्टर अपूर्ण व भारी गंदगी: अगस्त माह में छात्रों के नाम उपस्थिति पंजिका में दर्ज तक नहीं किए गए थे। इसके अलावा पूरे स्कूल परिसर में अत्यधिक गंदगी पाई गई।
  • शराब पीकर आने व सफाई कराने की पुष्टि: जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि शिक्षक समयलाल कोल शराब के नशे में स्कूल आते थे और छात्रों से परिसर व शौचालय की सफाई करवाते थे, जिससे पढ़ाई पूरी तरह बंद पड़ी थी।

जवाब न देने पर सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबन आदेश जारी

संकुल प्राचार्य द्वारा 8 अगस्त तक जवाब प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परंतु संबंधित शिक्षक ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।
जिला शिक्षा अधिकारी सलोनी शर्मा ने शिक्षक के इस कृत्य को शासकीय आचरण के सर्वथा विपरीत और गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के तहत मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की है।

मामले का संक्षिप्त विवरण

  • स्थान: शासकीय प्राथमिक शाला अमुआटोला (मिरगौती संकुल), जिला मैहर (मध्य प्रदेश)।
  • निलंबित शिक्षक: समयलाल कोल (प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक)।
  • कार्रवाईकर्ता अधिकारी: सलोनी शर्मा (जिला शिक्षा अधिकारी, मैहर)।
  • मुख्य आरोप: नशा करके स्कूल आना, छात्रों से शौचालय व परिसर की सफाई कराना, पठन-पाठन ठप रखना।

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