मैहर: विंध्य अंचल के नवगठित जिला मैहर में नशे के सौदागरों और अवैध शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर कड़ा विधिक हंटर चलाया है। मैहर कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-30) पर एक बड़ी और योजनाबद्ध घेराबंदी करते हुए भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की है। तस्कर कटनी की ओर से एक लग्जरी स्कॉर्पियो वाहन में शराब छिपाकर मैहर अंचल में खपाने आ रहे थे। पुलिस ने मौके से महिला समेत तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 16 लाख 67 हजार 500 रुपये का मशरूका विधिक रूप से जब्त किया है।

बेरमा मंडी के पास बिछाया गया था जाल; 10 कार्टून में बंद थी ‘गोवा’ अंग्रेजी शराब
कोतवाली पुलिस के इस बड़े आबकारी एक्शन की मुख्य कड़ियां इस प्रकार हैं:
- मुखबिर के इनपुट पर एक्शन: मैहर पुलिस कप्तान (SP) अवधेश प्रताप सिंह को कटनी मार्ग से मैहर की ओर आ रही एक संदिग्ध गाड़ी का सटीक विधिक इनपुट मिला था। उनके निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक अनिमेष द्विवेदी ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन कर बेरमा मंडी के पास एनएच-30 पर रणनीतिक नाकेबंदी की।
- लग्जरी गाड़ी से हो रही थी तस्करी: नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने जब काले रंग की संदिग्ध स्कॉर्पियो (वाहन क्रमांक MP19ZT4630) को रोककर उसकी सघन तलाशी ली, तो पुलिस टीम दंग रह गई। वाहन के भीतर बेहद शातिर ढंग से छिपाकर रखे गए 10 कार्टून बरामद हुए, जिनमें कुल 90 लीटर अंग्रेजी गोवा शराब भरी हुई थी। बाजार में इस अवैध शराब की विधिक कीमत करीब 67 हजार 500 रुपये आंकी गई है, जबकि तस्करी में इस्तेमाल हो रही स्कॉर्पियो की कीमत ₹16 लाख है।
वृंदावन कॉलोनी के आरोपियों के साथ उमरी का युवक गिरफ्तार; आबकारी एक्ट के तहत हुई विधिक कार्रवाई
पुलिस ने मौके पर ही घेराबंदी कर वाहन में सवार तीनों मुख्य तस्करों को अभिरक्षा में ले लिया, जिनके नाम निम्नलिखित हैं:
- गोलू उर्फ वीर सिंह सेंगर (उम्र 30 वर्ष) — निवासी वृंदावन कॉलोनी, मैहर।
- कंचन उर्फ कल्पना चौरसिया (उम्र 32 वर्ष) — निवासी वृंदावन कॉलोनी, मैहर।
- सचिन पटेल (उम्र 22 वर्ष) — निवासी उमरी पैला, मैहर।
आबकारी अधिनियम की गैर-जमानती धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज; कोर्ट ने भेजा जेल
प्रशासनिक मुस्तैदी और थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी की विधिक कार्रवाई —
“कोतवाली थाना प्रभारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों का कृत्य गंभीर विधिक श्रेणी का है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम (MP Excise Act) की सख्त और गैर-जमानती धारा 34(2) के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीकृत कर लिया है.
रविवार को सभी विधिक कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तीनों शराब तस्करों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से विद्वान न्यायाधीश के आदेश पर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा (Jail) में केंद्रीय जेल भेज दिया गया है. मैहर पुलिस अब इस बात की कड़ाई से तफ्तीश कर रही है कि कटनी में इस अवैध शराब का मुख्य सप्लायर कौन था और मैहर में इसे किन-किन स्थानीय ढाबों या अवैध अड्डों पर सप्लाई किया जाना था।”






