राजगढ़ (खिलचीपुर): मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज और रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ महज 6 साल की एक मासूम बच्ची, जो अकेले ही अपनी एक दुकान पर खिलौना वापस करने गई थी, हवस के भेड़िए का शिकार हो गई। आरोपी दुकानदार ने मासूम की लाचारी और अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। वारदात का खुलासा तब हुआ जब आधी रात को मासूम बच्ची असहनीय दर्द से तड़प-तड़प कर रोने लगी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को नए कड़े कानूनों के तहत सलाखों के पीछे भेज दिया है, वहीं अंचल में आरोपी के खिलाफ सख्त सजा और बुलडोजर कार्रवाई की मांग ने जोर पकड़ लिया है।

सहेली के साथ गई थी दुकान, दोबारा अकेले जाने पर शिकार बनी
खिलचीपुर थाना पुलिस से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है:
- 16 जून की शाम की घटना: पीड़िता बच्ची अपनी सहेली के साथ खिलचीपुर स्थित आरोपी दिनेश सेन की खिलौने की दुकान पर सामान लेने गई थी। दोनों बच्चियां खिलौना लेकर सकुशल घर लौट आई थीं।
- अकेला पाकर किया दुष्कर्म: कुछ देर बाद पीड़िता बच्ची लाए गए खिलौने को वापस करने के लिए दोबारा अकेले ही दिनेश सेन की दुकान पर पहुंची। दुकान में मासूम को बिल्कुल अकेला पाकर आरोपी दिनेश सेन की नीयत डोल गई और उसने दुकान के भीतर ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
दर्द से रोने लगी मासूम, तब मां-बाप के सामने आई कड़वी दास्तान
मासूम बच्ची डर और सहम जाने के कारण चुपचाप अपने घर लौट आई थी, लेकिन पाप छुपाए नहीं छुप सका:
- आधी रात को फूटा दर्द का गुबार: जब रात के समय बच्ची के प्राइवेट पार्ट में तेज इंफेक्शन और असहनीय दर्द शुरू हुआ, तो वह जोर-जोर से रोने लगी। बच्ची की हालत देखकर घबराए माता-पिता ने जब प्यार से पूछताछ की, तो मासूम ने दुकानदार दिनेश सेन द्वारा की गई पूरी हैवानियत बयां कर दी।
- तत्काल पहुंचे थाना: रूह कंपा देने वाली इस दास्तान को सुनते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तत्काल रात में ही पीड़ित बच्ची को लेकर खिलचीपुर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई।
कड़े नए कानूनों (BNS) और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज; आरोपी सलाखों के पीछे
पुलिस की त्वरित और सख्त विधिक कार्रवाई —
“मामले की गंभीरता को देखते हुए खिलचीपुर थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर तत्काल एक्शन लिया। 17 जून को आरोपी दुकानदार दिनेश सेन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सख्त धाराओं 65 (2), 351 (3), 127 (2) और लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट 2012) की धारा 5एम व 6 के तहत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।”
फांसी और बुलडोजर से घर जमींदोज करने की उठी पुरजोर मांग
इस अक्षम्य और वीभत्स अपराध को लेकर पूरे राजगढ़ जिले के नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए बालक कल्याण समिति (CWC) के अध्यक्ष साकेत शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह के नरपिशाच समाज में रहने लायक नहीं हैं। इन्हें अदालत से जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही, शासन-प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश सेन के अवैध ठिकानों और मकान पर तत्काल सरकारी ‘बुलडोजर’ चलाकर उसे जमींदोज करना चाहिए, ताकि अपराधियों के दिलों में कानून का खौफ पैदा हो सके।






